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दिल्ली हाईकोर्ट से सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

 नई दिल्ली :  दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI केस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बेंच ने कहा कि सिसोदिया पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। वे एक पावरफुल पर्सन हैं, उनको जमानत मिलती है तो गवाहों के प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

हालांकि मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा है कि वे दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा, 'सिसोदिया पर आरोप है कि शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। ये बेहद गंभीर मामला है। इस तरह का आचरण सिसोदिया के कदाचार कदाचार को बताता है, क्योंकि वे एक लोकसेवक थे और ऊंचे पद पर थे।'

CBI की दलील थी- पार्टी के लोग मनीष के सपोर्ट में गलत दावे कर रहे
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि सिसोदिया के विभागों के ऑफिस और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। उनपर सिसोदिया का प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है। इतना ही नहीं ऊंचे पदों पर बैठे उनकी पार्टी के सहयोगी जांच को प्रभावित करने के लिए गलत दावे कर रहे हैं। वे यह भी कह रहे है कि सिसोदिया राजनीतिक बदले का शिकार हुए हैं।
 

BJ-2589 2023-05-30 11:51:52 none
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